पांच साल बाद हुई दोषीयो को सजा
पत्रकारिता की धोस मैं करते थे गुंडागर्दी
We News 24 Digital News» रिपोर्टिंग सूत्र / ब्यूरो रिपोर्ट
अमरवाड़ा -: सिंगोड़ी चौकी का मामला में परिवाद की धारा 323,452,149 आई. पी. सी.में अमरवाड़ा न्यायलय के प्रथम श्रेणी न्याय मजिस्ट्रेट के कोर्ट ने सुनाया फेसला ग्राम सिंगोड़ी नई आबादी वार्ड नं: 18 और वार्ड न: 19 के रहने वाले
(1) सफीक पिता रफीक
(2) तौफीक पिता रफीक ,
(3) गफ्फार पिता जरीब,
(4) इलियास पिता गफ्फार
(5) अलीक पिता रफीक को
ये भी पढ़े-यदि आप 30 दिनों तक शराब नहीं पियेंगे तो क्या होगा?
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 में 3-3 महीना का कारावास और 100- 100रुपए का अर्थदंड धारा 452 में 6- 6 महीना कारावास और 200-200 का अर्थदंड से दंडित किया
मामला 2018 में निकाह,(शादी समाहरो) का बचा खाना घर के सामने फेकने और परिवादी के घर को घेरने से शुरू हुआ था। परिवादी द्वारा पुलिस चौकी सिंगोड़ी में एफ आई आर कराई परंतु दो दोषीयो की पत्रकारिता मैं सक्रिय है। जिनके दवाब और पहचान के कारण परिवादी की सिंगोड़ी चौकी मैं सुनवाई नई की गई जिसके कारण परिवादी को न्यायालय के संरक्षण मैं जाना पड़ा और परिवादी ने न्यायालय में परिवाद पेश किया और न्यायालय की सारी प्रक्रिया के बाद आरोपी को 6 - 6 माह और 300 - 300 अर्थदंड की सजा सुनाई गई ।
परिवादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुबोध श्रीवास्तव जी,मंजू कुमार डेहरिया जी,नितेश कुमार प्रजापति,अंशुल जैनऔर नुपुर विश्वकर्मा, जी ने पैरवी कि।
वी न्यूज 24 फॉलो करें और रहे हर खबर से अपडेट
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें