We News 24 » रिपोर्टिंग सूत्र / अंजली कुमारी
नई दिल्ली :- दिवाली और छठ पूजा जैसे त्योहारों के दौरान सड़क मार्ग से घर लौटने वाले लोगों के लिए बुरी खबर है . NHAI (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) की ओर से एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है। फास्टैग को लेकर नए नियमों के तहत यदि फास्टैग वाहन की विंडशील्ड पर सही तरीके से नहीं लगा है, तो टोल प्लाजा पर गुजरने के दौरान दोहरा टोल शुल्क चुकाना होगा।
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NHAI का नया नियम और इसका कारण
NHAI का यह नियम इसलिए लाया गया है क्योंकि अक्सर फास्टैग को ठीक से न लगाने के कारण स्कैनिंग में समस्याएं आती हैं, जिससे अन्य वाहनों के समय की बर्बादी होती है। इस समस्या को हल करने के लिए अब यह सुनिश्चित किया गया है कि फास्टैग वाहन के विंडशील्ड पर सही स्थान पर लगा होना चाहिए, ताकि स्कैनिंग में कोई देरी न हो।
फास्टैग सही तरीके से कैसे लगाएं
- स्थान: फास्टैग को वाहन के विंडशील्ड के बीचों-बीच और अंदर की ओर से लगाना चाहिए।
- स्कैनिंग: फास्टैग को सही जगह पर चिपकाने से स्कैनिंग आसानी से हो सकेगी और टोल भुगतान में कोई दिक्कत नहीं आएगी।
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फास्टैग न होने पर क्या होगा?
यदि किसी वाहन पर फास्टैग नहीं है और बार-बार टोल प्लाजा पार करने की कोशिश की जाती है, तो NHAI के नियमों के अनुसार वाहन को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। इसका मतलब है कि वाहन को टोल प्लाजा से गुजरने की अनुमति नहीं मिलेगी और मालिक को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
त्योहारों के दौरान भीड़भाड़ और समय की बचत के लिए वाहन चालक सुनिश्चित करें कि उनके फास्टैग सही ढंग से लगे हों, ताकि दोहरा टोल देने से बचा जा सके।
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