We News 24 » रिपोर्टिंग सूत्र / दीपक कुमार
नई दिल्ली :- दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले में सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया था और वह पिछले 156 दिनों से तिहाड़ जेल में बंद थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार करते हुए कहा दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए लंबे समय तक कैद में रखना स्वतंत्रता से अन्यायपूर्ण तरीके से वंचित करना है।
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हालांकि, केजरीवाल को जमानत कुछ शर्तों के साथ दी गई है। उन्हें ईडी के मामले में भी पहले जमानत मिल चुकी थी, लेकिन सीबीआई के मामले में जमानत का इंतजार था। शर्तों के तहत, केजरीवाल किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर पाएंगे, दफ्तर नहीं जा सकेंगे, और इस मामले में कोई बयान नहीं देंगे इसके साथ ही वह जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे.। साथ ही, वह जांच में सहयोग करेंगे और जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी 21 मार्च को हुई थी, और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।
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अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच राजनीतिक बयानबाजी बढ़ गया है।एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेता सत्य की जित भगवान राम और ना जाने क्या-क्या केजरीवाल को बता रहे है . तो दूसरी तरफ बीजेपी केजरीवाल को जेल वाले मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल बने बेल वाले मुख्यमंत्री बता रहे है . ये तो जनता को फैसला करना है की केजरीवाल सत्यवादी है या भ्रष्टाचारी?
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