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सोमवार, 11 नवंबर 2024

अब दुकान में बिका हुआ हुआ माल वापस नही होगा लिखने वाले दूकानदार का खैर नहीं

अब दुकान में बिका हुआ हुआ माल वापस नही होगा लिखने वाले दूकानदार का खैर नहीं


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We News 24 » रिपोर्टिंग सूत्र / गौतम कुमार 


नई दिल्ली :- गुजरात सरकार के हालिया सर्कुलर के अनुसार, दुकानदारों द्वारा "बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा" की नीति अपनाना ग्राहकों के अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। इस सर्कुलर में स्पष्ट कहा गया है कि ग्राहक को सामान उसी स्थिति में लौटाने का अधिकार है, जिसमें उन्होंने उसे खरीदा था, और दुकानदार इसे वापस लेने से इनकार नहीं कर सकते। यदि कोई दुकानदार ऐसा करता है, तो ग्राहक उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। दोषी पाए जाने पर दुकानदार को जुर्माना और सजा का सामना करना पड़ सकता है।


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उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत अधिकार

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अंतर्गत, ग्राहकों के पास कुछ प्रमुख अधिकार हैं:

  1. दोषपूर्ण सामान की वापसी: यदि खरीदा हुआ सामान दोषपूर्ण है, तो ग्राहक उसे बदलने या पैसे वापस पाने का हकदार है।
  2. नुकसान का दावा: अगर सामान के कारण ग्राहक को कोई नुकसान हुआ है, तो वह क्षतिपूर्ति का दावा कर सकता है।
  3. रिटर्न की नीति: यदि खरीदा गया सामान ग्राहक की जरूरतों के अनुसार नहीं है और वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे श्रेणी में आता है, तो ग्राहक उसे वापस कर सकता है।

शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

यदि कोई दुकानदार इन नियमों को मानने से इनकार करता है, तो ग्राहक निम्नलिखित जगहों पर शिकायत कर सकते हैं:


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  • जिला उपभोक्ता फोरम, राज्य उपभोक्ता आयोग या राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में शिकायत।
  • उपभोक्ता हेल्पलाइन: राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1800-11-4000 पर कॉल करके या उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

अहमदाबाद की इस घटना में, एक महिला ने अपने पति के लिए 16 हजार रुपये की घड़ी खरीदी, लेकिन घड़ी की बेल्ट उनके पति की कलाई के अनुसार छोटी निकली। जब महिला ने शोरूम में घड़ी लौटाने का प्रयास किया, तो शोरूम के मालिक ने बिल में लिखी लाइन "एक बार बेची गई घड़ी वापस नहीं ली जाएगी" का हवाला देते हुए उसे लौटा दिया। इसके बाद महिला ने उपभोक्ता संरक्षण के तहत इस मामले की शिकायत दर्ज कराई।



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गुजरात सरकार के नए सर्कुलर और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत, ग्राहक को ऐसे मामलों में अपने अधिकारों की रक्षा का पूरा हक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार, ग्राहक को अगर कोई सामान उनकी जरूरतों के अनुसार नहीं है, तो उसे वापस करने या बदलने का अधिकार है, विशेष रूप से जब किसी प्रकार की त्रुटि (जैसे कि घड़ी का आकार) उत्पाद को उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना दे।

इस मामले में, महिला ने सही कदम उठाते हुए उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई है। इस प्रकार की शिकायत में ग्राहक को फोरम के माध्यम से कानूनी सहायता और संभवतः रिफंड मिल सकता है।

ग्राहक अपने अधिकार कैसे सुरक्षित कर सकते हैं:

  • शिकायत दर्ज करें: ग्राहक जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर सकते हैं, जहाँ इस मामले की समीक्षा होगी और उचित निर्णय लिया जाएगा।
  • राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन: ग्राहक 1800-11-4000 पर कॉल करके अपने मामले में मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।

यह घटना उपभोक्ताओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता की आवश्यकता को रेखांकित करती है और उन्हें अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करती है।

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