We News 24 Digital News» रिपोर्टिंग सूत्र / विवेक श्रीवास्तव
नई दिल्ली :- दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के बारे में जानकारी साझा की गई है। केजरीवाल ने दिल्ली शराब नीति घोटाले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए जमानत याचिका दायर की है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है, जबकि उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी उनका पक्ष रख रहे हैं।
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सिंघवी ने दलील दी है कि सीबीआई ने आबकारी नीति मामले में जो एफआईआर दर्ज की है, उसमें केजरीवाल का नाम शामिल नहीं है। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी केजरीवाल को जमानत दी थी और कहा था कि वे समाज के लिए खतरा नहीं हैं। सिंघवी ने यह भी कहा कि केजरीवाल एक संवैधानिक पद पर हैं और उनकी गिरफ्तारी को "इंश्योरेंस गिरफ्तारी" के रूप में देखा जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने 23 अगस्त को सीबीआई से हलफनामा देने को कहा था और केजरीवाल को सीबीआई के हलफनामे पर जवाब देने का निर्देश दिया था। केजरीवाल ने दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं: एक गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए और दूसरी जमानत की अपील के लिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी और ट्रायल कोर्ट जाने को कहा था।हाईकोर्ट में केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए सीबीआई ने दलील दी थी कि दिल्ली सीएम जमानत पर बाहर आने के बाद गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।
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